3 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 एक लाख तक की पंचायत समिति में 15 वार्ड
पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित , पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होगी । विभाग ने वार्डो की संख्या निर्धारित करने के जो मापदण्ड तय किए हैं उसके अनुसार 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे । तीन हजार से ज्यादा वाली जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3 हजार से अधिक प्रत्येक 1 हजार या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डो की बढ़ोतरी हो सकेगी ।
18 तक तैयार होंगे प्रस्ताव
आदेश के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन किया जाना प्रस्तावित नहीं है , उनके नोटिस भी नए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किए जाएंगे ।
18 फरवरी 2025 तक जिला कलक्टर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कराएंगे ।
20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रस्तावों को प्रकाशित करके आपत्तियां आमंत्रित करेंगे ।
23 मार्च से 1 अप्रेल 2025 तक आपत्तियों का निस्तारण करेंगे ।
3 अप्रेल से 15 अप्रेल 2025 तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग को भिजवाएंगे ।
पंचायत समिति में प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डो की बढ़ोतरी किया जाना निर्धारित किया गया है ।