कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है ?
यह योजना किसानों को सस्ते में आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके और खेती में लागत कम हो।जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता
योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकता है, जिनकी भूमि की सीमा सरकार द्वारा तय की गई होती है।
चयन प्रक्रिया
आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाता है
देय अनुदान
अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा।यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन कुछ मामलों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और महिला किसानों को अतिरिक्त अनुदान मिलता है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत दिए जाने वाले प्रमुख यंत्र:
1 ट्रैक्टर
2 कृषि रोटावेटर
3 सीड ड्रिल
4 प्लांटर
5 पानी पंप सेट
6 सोलर पंप सेट
7 हॉपर
8 लेवलिंग उपकरण
9 पावर टिलर
10 टमाटर और आलू पैकर
11 स्प्रेयर (सर्वेइंग और कीटनाशक छिड़कने के लिए)
12 खेत में बुवाई के उपकरण

आवेदन कैसे करे ?
कृषि विभाग से आवेदन: किसान को राज्य या केंद्र सरकार के कृषि विभाग में आवेदन करना होता है।
दस्तावेज़: किसानों को आवेदन के साथ अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज़, पहचान पत्र और बैंक विवरण जैसे कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने होते हैं।
यंत्र चयन: किसान को अपनी जरूरत के अनुसार यंत्र का चयन करना होता है।
अनुदान की स्वीकृति: योजना के तहत चयनित किसानों को अनुदान के रूप में राशि मिलती है, और वे कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।कृषक स्वयं के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन के समय दस्तावेज. जनाधार कार्ड जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)|
आपूर्ति स्त्रोत
राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण
यंत्र | हॉर्स पावर रेंज | sc/st/सीमांत/महिला किसान | अन्य किसान | विशेष विवरण | |
1 | सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो * | |
2 | डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो * | |
3 | रोटोवेटर | 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो * | |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. जो भी कम हो * | |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो * | |
6 | चिजल प्लाऊ | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो * |
उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय
भुगतान का तरीका
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।